दुर्गापुर: विवाह का झूठा वादा करके महिला के साथ लंबे समय तक संबंध बनाने के आरोप में अदालत ने अमरेश कुमार मंडल को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सश्रम जेल की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, आरोपी ने विवाह का वादा करके कई वर्षों तक एक महिला के साथ सहवास किया। बाद में अनेकों बहानों के चलते विवाह करने से इंकार कर दिया, जिससे मामला विवादित हो गया। पीड़िता ने 2020 में अंडाल थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस जांच के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और लंबी सुनवाई के बाद दुर्गापुर महकमा अदालत ने सभी साक्ष्यों, दस्तावेजों और दोनों पक्षों की दलीलों की समीक्षा कर आरोपी को दोषी पाया। अदालत ने आज के फैसले में अमरेश कुमार मंडल को दस साल की सश्रम जेल की सजा सुनाई।
यह निर्णय समाज में विवाह और सहमति से संबंधित कानूनों के पालन की चेतावनी भी माना जा रहा है।
झूठा विवाह का वादा कर महिला के साथ संबंध बनाने पर अदालत ने अमरेश कुमार मंडल को सुनाई 10 साल की जेल
Reviewed by Bengal Media
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January 17, 2026
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